बिहार में लॉकडाउन में आज से राहत मिलेगी, कोविड-19 शर्तों के साथ बसों का परिचालन शुरू होगा


बिहार में लॉकडाउन में आज से राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने शर्तों के साथ बसों का परिचालन शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव की बैठक में सोमवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए निर्णय के मद्देनजर परिवहन विभाग ने व्यक्तिगत परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया था। राज्य में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन को विभाजित -19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।

दिशा-निर्देश को सख्ती से पालन करने का निर्देश

प्रदेश में बसों के संचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित बस के ड्राइवर से लेकर कंडक्टर और यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को स्पष्ट पहनने के लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रशासकों के साथ बैठक की गयी। कोविड -19 के तहत बसों के संचालन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों को स्पष्ट पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

वाहन मालिक वाहन को प्रति दिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने और समय-समय पर हरेक रोटेशन के पश्चात सेनिटरीज़िंग, ड्राइवर और कंडक्टर को साफ कपड़े और चेहरे, ग्लब्स पहनने का निर्देश देंगे। वाहनों के अंदर और बाहर को विभाजित -19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर व स्टिकर लगवाएंगे। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पिम्पलेट का यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराएंगे। वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसा नहीं किए जाने पर संबंधित बस संचालक व मालिक पर कार्रवाई की जाएगी और बस का परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।

वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा, इसकी हिदायत ड्राइवर और कंडक्टर को करेंगे। वाहनों में से सेफ़ाइज़र की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वाहन चालक और कण्डक्टर द्वारा वाहनों में चढने से पूर्व यात्री को हाथ साफ करने के लिए सेनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे।