पटना। राजधानी पटना के हाई कोर्ट बिहार लोक सेवा आयोग की अपील को स्वीकार करते हुए राज्य में बारह सौ से भी ज्यादा सहायक अभियंता की बहाली का रास्ता साफ कर दिया। इस मामले में जस्टिस शिवा जी पांडेय की खंडपीठ ने बीपीएससी की अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था।
जिसे आज कोर्ट सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सहायक अभियंताओं की बहाली हेतु ली गयी पीटी परीक्षा के मॉडल एन्सर व रिज़ल्ट का फिर से मूल्यांकन हेतु नए एक्सपर्ट कमिटी बैठाने की ज़रूरत नही है। गौरतलब है कि 26 मार्च 2019 को (मुख्य परीक्षा के ठीक पूर्व) जस्टिस आशुतोष कुमार ने आयोग को आदेश दिया था कि जिन चार प्रश्नों के मॉडल उत्तर को याचिकाकर्ताओं ने इंजीनियरिंग के ऑथोरिटी किताबों के रेफरेंस देते हुए गलत होने का दावा किया था। उनकी जांच एक अलग एक्पर्ट कमिटी से करवाई जाए। लेकिन डिवीजन बेंच सिंगल बेंच के इस आदेश को रद्द करते हुए बहाली प्रक्रिया का रास्ता साफ कर दिया।