पटना हाईकोर्ट लड़की को अवैध रूप से पुलिस स्टेशन में रखने के मामले पर लिया संज्ञान

पटना। राजधानी पटना के हाईकोर्ट शादी की नीयत से अगवा नाबालिग लड़की को अवैध रूप से पुलिस स्टेशन में तीन दिन तक रखने के मामले पर काफी सख्त रुख अपनाया। इस मामले में चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ  गोपाल गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट आशुतोष को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।


 इस मामले की हाईकोर्ट उनसे कानूनी समीक्षा करने का अनुरोध किया। साथ ही जुवेनाइल कानून व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के मामले पर भी एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस लड़की को बरामद किया। लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद उस लड़की को तीन दिन तक पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से रखा जाता हैं। इस मामले पर फिर दो सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी।