बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों ऐलान, 3 चरणों में डाले जाएंगे वोट



नई दिल्‍ली:- चुनाव आयोग (Election Commission) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 (Bihar Assembly Election 2020) के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. प्रदेश में तीन चरणों में वोट डाले जाएंगे. मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त सुनील अरोड़ा ने अन्‍य चुनाव आयुक्‍तों की मौजूदगी में तारीखों का ऐलान किया. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बिहार में चुनाव 3 चरण में होगा. पहला चरण 28 अक्टूबर को  71 विधानसभा सीट के लिए कराया जाएगा. वहीं दूसरा चरण 03 नवंबर को  94 विधानसभा सीट और तीसरा चरण  07 नवंबर को 78 विधानसभा सीट के लिए चुनाव होगा. जिसके बाद 10 नवंबर को मतगणना की तारीख तय की गयी है.

चुनाव तिथियों का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है. चुनाव आयोग की घोषणा के बाद बिहार में चुनाव प्रचार भी तेज हो जाएंगे. बता दें कि कोरोना काल में भी विभिन्‍न राजनीतिक दल पहले से ही वर्चुअल या अन्‍य तरीकों से मतदाताओं तक पहुंच बनाने में जुटे हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू

चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. पिछला विधानसभा चुनाव 7 चरणो में चुनाव हुआ था. पिछलें चुनाव में एनडीए को 59 सीटें मिलीं थी जिसमें बीजेपी को 54, एलजेपी को 2, आरएलएसपी को 2 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट मिली थी. पिछले चुनाव में महगठबंधन को जीत मिली थी, जिसमें आरजेडी को 80, जेडीयू को 70 और कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी. हालांकि गठबंधन की सरकार ज्यादा दिनों तक नही चल पाई और बाद में जेडीयू महागठबंधन से अलग हो गयी और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई.  देखा जाता है कि जब जब बीजेपी और जेडीयू बिहार में एक साथ चुनाव लड़े है, बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तयशुदा फार्मूला रहा है.  


चुनाव आयोग ने विस्तृत दिशानिर्देश किया जारी

एक तरह जहां शुक्रवार को बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की चर्चा है वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में चुनाव कराने के लिये चुनाव आयोग ने विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी कर दिया है. चुनाव आयोग के दिशानिर्देश के मुताबिक कोरोना में मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स के इस्तेमाल के अलावा कई बातों का राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मतदाताओं और चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को ध्यान में रखना होगा. पूरे चुनाव प्रकिया में सभी लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना होगा.

उम्मीदवारों के लिये महत्वपूर्ण दिशानिर्देश

उम्मीदवार को डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों के जाने की इजाज़त होगी. यानी उम्मीदवार अपने साथ सिर्फ अपने अलावा 4 लोगों को साथ ले जा सकेगा. इसके अलावा नामांकन के दौरान उम्मीदवार को अपने साथ दो लोग और दो गाड़ियों को ले जाने की इजाज़त होगी. इसके अलावा पहली बार जमानत राशि ऑनलाइन भरने की सुविधा दी गई है. पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशा निर्देशों के अनुसार मिलेगी. रोड शो में 5-5 गाड़ियों के बीच में आधे घंटे का गैप होना चाहिए.

कोरोना पॉजिटिव मतदान के अंतिम घण्टे में दे सकेंगे वोट!

मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर खास व्यवस्था की जाएगी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव जो क्वारंटाइन हैं उन्हें मतदान के दिन सबसे आखिरी घण्टे में वोट देने की सुविधा होगी और इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद होंगे ताकि तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके. अगर किसी मतदाता का Temperature स्वास्थ्य मंत्रालय के तय तापमान से अधिक होता है तो ऐसे मतदाता को टोकन/सर्टीफिकेट दिया जाएगा और मतदान के आखिरी घण्टे में मत देने के लिये बुलाया जाएगा. खास बात है कि कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध मतदाता को चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलट की सुविधा भी प्रदान की है.

चुनाव में पोस्टल बैलट की सुविधा 4 कैटेगरी के लोगों को मिलेगी.

पहला- दिव्यांग मतदाता,
दूसरा- 80 साल से अधिक उम्र के मतदाता,
तीसरा- आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता और
चौथा- कोरोना पोज़िटिव और कोरोना संदिग्थ को पोस्टल बैलट से वोट देने की सुविधा.

हाल में नियमों में बदलाव के जरिये, चुनाव आयोग ने कोरोना से जुड़े मरीजो को पोस्टल बैलट की सुविधा देनेवालों में जोड़ा है.